परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए की गई पहल
राजस्थान प्रदेश में दुपहिया वाहन खरीदने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का हेलमेट भी निःशुल्क मिलेगा।
इस संबंध में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के दिशा-निर्देशन में परिवहन विभाग द्वारा गुरूवार को एक आदेश जारी किया गया। इसके तहत सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को आदेशों की पालना वाहन निर्माताओं, डीलर्स से सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
खाचरियावास ने बताया कि प्रदेश में दुपहिया वाहनों चालकों की सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है।
इसलिए वाहन क्रेताओं को हेलमेट उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हेलमेट निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में 5 फरवरी 2020 को हुई बैठक में फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सहमति प्रदान की थी।
खाचरियावास ने बताया कि वाहन विक्रेता वाहन के प्रथम विक्रय के समय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा नियम 129 के तहत हेलमेट उपलब्ध कराने हैं।
वाहन निर्माताओं, डीलर्स द्वारा प्रावधानों की पालना नहीं करना सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर दोष की श्रेणी में आता हैं। विक्रय के समय हेलमेट उपलब्ध नहीं कराने पर विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी।
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